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डीएम-एसपी द्वारा 17 व 18 फरवरी को 14 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु दिये दिशा निर्देश

डीएम-एसपी द्वारा 17 व 18 फरवरी को 14 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु दिये दिशा निर्देश

 



डीएम-एसपी द्वारा 17 व 18 फरवरी को 14 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में होने वाली उ.प्र.पुलिस की आरक्षी नागरिक सीधी भर्ती की परीक्षा  पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को दिये गए दिशा निर्देश।


 उरई,जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने जनपद में 17 एव 18 फरवरी को कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होने वाले "उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक सीधी भर्ती" को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापकों के साथ विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक पाली में 6816 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, सभी परीक्षा केंद्रों, प्रमुख स्थानों, चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, परीक्षा को सकुशल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत केंद्रों पर मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक पुलिस नियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें नियुक्त संबंधित अधिकारी द्वारा अनवरत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।


सख्त निर्देशित करते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी को दी गई बुकलेट का भली भांति अध्ययन कर लें किसी भी प्रकार की भ्रांतियां न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है, अधिकारी व कर्मचारी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन न ले जाएं यह सुनिश्चित रखें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर पाठ्य सामग्री, ( मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, जिमेक्ट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेवुल/ इलेक्ट्रॉनिक पेन/ स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, किसी भी प्रकार की घड़ी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैण्ड, बटुआ, काला चश्मा, हैण्डबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान आदि पूर्णतया प्रतिबंधित है। किसी भी अभ्यर्थी को उक्त सामग्री उपकरण परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के अंदर न ले जाने दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए केंद्रों के 100 मीटर के आसपास किसी प्रकार की फोटो कॉपी या बुक सेंटर न होने पाए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, समस्त उप जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष व केंद्र व्यवस्थापक आदि संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।