लखनऊ में लागू हुई धारा 144, जानें क्यों सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
मंगलवार, 19 मार्च 2024
लखनऊ में धारा 144 लागू।
जेसीपी लॉ & ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने जारी किया आदेश।
17 मई तक धारा 144 रहेगी लागू।
लोकसभा चुनाव, होली, रमजान को लेकर आदेश जारी किया।
धारा 144 का उल्लंघन करने वालो पर सख़्त कार्यवाही के आदेश।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
नोटिस में आगे कहा गया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मार्च व अप्रैल में त्योहार/प्रोग्राम और विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जिले में आयोजित होंगी। इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर में ड्रोन उड़ाना, लखनऊ की सीमा में तेज धार वाले और नुकीले हथियार ज्वलनशील पदार्थ व हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी
नोटिस में आगे कहा गया कि अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि मकान मालिक बिना किराएदार के पुलिस वेरीफिकेशन के अपना मकान किराए पर नहीं देंगे। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने ये धारा लागू की है। यह धारा 17 मई तक लागू रहेगी, जिससे जिले में किसी भी प्रकार से चुनाव, होली, रमजान में बाधा न हो। धारा 144 के उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं।