अजमेर: अब ट्रेन में सामान बेचने वाले वेंडर्स को मिलेगा लाइसेंस, ID कार्ड और निर्धारित पोषाक
ट्रेन में मोबाइल चार्जर, ताला, टूथ-ब्रश, चेन आदि सामान लेकर घूमने वाले वेंडर्स के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधार्थ ऐसे वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए हैं। यात्रियों को उनकी सीट पर ही जरूरी उत्पाद मिल सकेंगे। इसमें फल भी शामिल होंगे। रेलवे ने प्रथम चरण में 25 वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए हैं। यह वेंडर्स अब निर्धारित पोषाक में यात्री डिब्बों में अधिकृत रूप से सामान की बिक्री कर सकेंगे। इससे यात्रियों को सीट पर ही वह जरूरी सामान मुहैया हो सकेगा, जिसकी अमूमन यात्रा में जरूरत पड़ती है।
गुटखा, तंबाकू उत्पाद अनुमत नहीं
विक्रय करने को अनुमत वस्तुओं की सूची भी रेलवे ने जारी की है। इसमें पान, बीड़ी, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ की बिक्री अनुमत नहीं है।
यह सामान बिक्री योग्य रहेगा
ताला, चेन, तकिया, टूथ ब्रश, हेंडवाश, पेपर सोप, कोविड से जुड़े उत्पाद मास्क, सेनेटाइजर, सेनेट्री नेपकीन, बेबी डायपर, कॉस्मेटिक उत्पाद, रूमाल, छोटे टावल, मोबाइल लेपटॉप ऐसेसरीज, चार्जिंग केबल, इयर फोन, न्यूजपेपर, मेग्जीन, हेयर केयर उत्पाद व स्टेशनरी उत्पाद।
इन गाड़ियों में वेंडर्स होंगे अनुमत
अजमेर मंडल की एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों डीएमयू, ईएमयू गाड़ियां में अजमेर-पालनपुर, अजमेर चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, हिमतनगर, मावली, बडी सादड़ी के बीच ऑन बोर्ड वेंडिंग के लिए प्राधिकृत होंगे। वेंडिंग अवधि सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक होगी।