भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज, रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ की गई कार्रवाई
भारतीय न्याय संहिता के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। नई दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता के तहत यह कार्रवाई रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ की गई है। एएनआई के मुताबिक, कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के मुताबिक, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने एफआईआर में बताया कि आरोपी मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही थी। उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने जब आरोपी से अपना ठेला हटाने को कहा, तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी।
बता दें कि आज यानी एक जुलाई से देशभर में आइपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं।