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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में भी जमानत मिली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में भी जमानत मिली

                                            


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल द्वारा आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताते चलें कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का फैसला दिया। वहीं दूसरे जज उज्जवल भुइयां ने भी इस फैसले से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मुकदमे में समय लगेगा, लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है।

आज, 13 सितंबर को जब केजरीवाल की रिहाई होगी, तो उन्होंने कुल मिलाकर 177 दिन जेल में बिताए हैं। अगर 21 दिन की रिहाई को हटा दिया जाए, तो वे कुल 156 दिन जेल में रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत का यह फैसला उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत का संदेश लाया है। इसके साथ ही, यह दिल्ली की राजनीतिक स्थिति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। अब केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों को संभालने और दिल्ली की जनता की सेवा करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित कदम उठाया है। केजरीवाल की जमानत के बाद, उनके समर्थकों और पार्टी के सदस्य राहत की सांस ले सकते हैं।