केंद्र ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाईं
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि नयी न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार क्षेत्र ‘ए’ में निर्माण, झाड़ू, सफाई और लदान में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रतिमाह) अर्द्धकुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रतिमाह) कुशल, लिपिक एवं शस्त्र रहित चौकीदार के लिए 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रतिमाह) तथा उच्च कुशल एवं शस्त्र सहित चौकीदार के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रतिमाह) होगी।
मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य श्रमिकों को जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। सरकार के इस कदम से केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, लदान, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ मिलेगा। नयी मजदूरी दरें एक अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था।
न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर - अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल - के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र - ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
केन्द्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह माह की औसत वृद्धि के आधार पर, वर्ष में दो बार, एक अप्रैल और एक अक्टूबर से, वीडीए में संशोधन करती है। श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में विस्तृत जानकारी केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त की वेबसाइट पर उपलब्ध है।