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यूपी में अब तय की जाएगी ई-रिक्शा की आयु सीमा

यूपी में अब तय की जाएगी ई-रिक्शा की आयु सीमा




लखनऊ। यूपी में अब तय की जाएगी ई-रिक्शा की आयु सीमा

ई-रिक्शा चालकों को देना पड़ सकता है रोड टैक्स।

परिवहन विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव।

आयु तय होने से अनुपयोगी वाहन होंगे बाहर।

डीजल-पेट्रोल वाहनों की तरह ही अब ई-रिक्शा के लिए लागू होंगे नियम।


चौराहों पर ऑटो और ई-रिक्शा खड़े होने की वजह से अक्सर जाम लगता है। यातायात भी प्रभावित होता है। इनका कोई रूट भी निर्धारित नहीं है। डीसीपी सिटी ने बताया कि आगरा में 11 हजार ई-रिक्शा और 6000 ऑटो पंजीकृत हैं। 90 फीसदी नगर क्षेत्र में ही चलते हैं। आगरा नगर निगम, दयालबाग और स्वामी बाग नगर पंचायत में 10 जनवरी 2024 के बाद इनका पंजीकरण नहीं होने दिया जाएगा।

दुकान के बाहर ठेल खड़ी हुई तो मुकदमा

बोदला चौराहे पर अव्यवस्थित तरीके से ऑटो खड़े होते हैं। दुकानदार सड़क पर सब्जी की ठेल खड़ी कराते हैं। इसके लिए रकम भी वसूल करते हैं। लोग खरीदारी करने आते हैं तो जाम लगता है। सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर ऑटो और ई-रिक्शा को खड़ा कराया जाएगा। ठेलों को खड़ा कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे।

बसों और ऑटो के रूट करेंगे निर्धारित


डीसीपी सिटी ने बताया कि बसों और ऑटो के रूट व संख्या निर्धारित होंगे। एमजी रोड पर आम यात्रियों के लिए महानगर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। समय सीमा भी तय की जाएगी।