इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए दिए कुछ निर्देश
रविवार, 22 सितंबर 2024
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कुछ निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस एक्ट से जुड़े आर्थिक लाभ पर खास तौर से चिंता जताई है।
इसके साथ कोर्ट के ओर से राज्य सरकार को निर्देश देते हुए निगरानी तंत्र बनाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि झूठी शिकायतें देने वालों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि जब तक निगरानी तंत्र नहीं बनाया जाता है तब तक एफआईआर दर्ज होने से पहले घटना और आरोप का सत्यापन किया जाए।
इसके साथ ही वास्तविक पीड़िता को ही सुरक्षा और मुआवजा दिया जाए। झूठी शिकायतों के आधार पर मुआवजा लेने वालों को धारा 182 और 214 के तहत दंडित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कानून का दुरुपयोग होने से न्याय प्रणाली पर संदेह और जनविश्वास को लगातार नुकसान पहुंचाता है।