
आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं भेजने में 6 साल की कैद
लखनऊ। भारतीय सेना की गुप्त सूचना पाकिस्तान के साथ साझा करके देश और सेना की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के मुख्य आरोपित राशिद के साथ साजिश रचने के आरोपित राजक भाई कुम्भर को एनआइए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोषी ठहराते हुए छह साल की कैद की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट एटीएस के दरोगा रितेश कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी।
उसमें कहा गया था कि कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति मोबाइल के जरिए पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहकर संवेदनशील और सामरिक महत्व के क्षेत्रों की फोटो, आर्मी मूवमेंट और अधिकारियों की फोटो भेज रहा है।
इस सूचना की जांच में पता चला कि चंदौली निवासी मोहम्मद राशिद आईएसआई एजेंट के संपर्क में है और उसकी पाकिस्तान में रिश्तेदारी है।
पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में रहकर उन्हें फोटो भेजता है।
बताया गया कि राशिद के फोन को खंगाला गया तो उसमें पाकिस्तानी नंबर, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण फोटो, और पाकिस्तानी लोगों से बातचीत की ऑडियो क्लिप मिली।