आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। राउज एवन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि ट्रायल के निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है, इसलिए जैन जमानत के हकदार हैं। जज ने जैन को आदेश दिया है कि वो चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही देश नहीं छोड़ेंगे, 50,000 रुपये का मुचलका भरना होगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में निभा सकते हैं अहम भूमिका सत्येंद्र जैन की जमानत ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। इससे पहले पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। अब, सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद माना जा रहा है कि चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।
कोर्ट ने रखी ये शर्तें राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि सत्येंद्र जैन केस के संबंध में किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते और वह देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के पूरा होने में अभी वक्त लग सकता है, इसीलिए उन्हें जमानत दी गई है।
पहले भी मिले थे 10 महीने की जमानत पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से जैन को जेल से 10 महीने की अस्थायी जमानत मिली थी, लेकिन इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें फिर से जेल भेज दिया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में थे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में निभा सकते हैं अहम भूमिका सत्येंद्र जैन की जमानत ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। इससे पहले पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। अब, सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद माना जा रहा है कि चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।
कोर्ट ने रखी ये शर्तें राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि सत्येंद्र जैन केस के संबंध में किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते और वह देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के पूरा होने में अभी वक्त लग सकता है, इसीलिए उन्हें जमानत दी गई है।
पहले भी मिले थे 10 महीने की जमानत पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से जैन को जेल से 10 महीने की अस्थायी जमानत मिली थी, लेकिन इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें फिर से जेल भेज दिया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में थे।