सरकार की आलोचना के लिए पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2024
एबीपी न्यूज चैनल के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एबीपी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। बताते चलें कि लखनऊ की हज़रतगंज कोतवाली में अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरुद्ध उनके वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने लंबी चौड़ी याचिका (एक सौ एक पन्ने की) सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करते हुए, खंडपीठ ने मामले को 5 नवंबर को पोस्ट किया।
अपने संक्षिप्त आदेश में खंडपीठ ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां कीं।
खंडपीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत संरक्षित किया गया है। केवल इसलिए कि एक पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में माना जाता है, लेखक के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं लगाए जाने चाहिए।
उपाध्याय ने एक पत्रकारीय लेख 'यादव राज बनाम ठाकुर राज (या सिंह राज)' किया था और उसी के अनुसरण में, उनके खिलाफ बीएनएस अधिनियम की धारा 353 (2), 197 (1) (C), 302, 356 (2) और आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उपाध्याय ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के साथ-साथ अन्य स्थानों पर घटना के संबंध में दर्ज अन्य प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा 'एक्स' पर एक पोस्ट में इसकी सराहना किए जाने के बाद उनका लेख चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन धमकियां मिलने लगीं। इस तरह की धमकियों के खिलाफ, उन्होंने यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी को एक ईमेल लिखा और अपने 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया। यूपी पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने उन्हें 'एक्स' पर जवाब देते हुए कहा: "आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है और सूचित किया जाता है कि अफवाहें या गलत सूचना न फैलाएं। ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां, जो समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा करती हैं, परिणामस्वरूप आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीएम आदित्यनाथ को भगवान के रूप में संबोधित किया गया था।