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निरीक्षक द्वारा फर्जी तरीके से बेनामी सम्पत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने का मामला

निरीक्षक द्वारा फर्जी तरीके से बेनामी सम्पत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने का मामला



निरीक्षक द्वारा फर्जी तरीके से बेनामी सम्पत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने का मामला

खनन कारोबारी हाजी इकबाल की 24 बीघा बेनामी सम्पत्ति कराई अपनी पत्नी के नाम

एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज, जांच शुरू


सहारनपुर। एक निरीक्षक द्वारा एक लाख रूपए के इनामी फरार प्रमुख खनन कारोबारी हाजी इकबाल की बेनामी सम्पत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने का मामला प्रकाश में आया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के निर्देश पर आरोपी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मिर्जापुर के तत्कालीन निरीक्षक नरेश कुमार ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रमुख खनन कारोबारी हाजी इकबाल उर्फ बाला की गांव मौजा इंद्रपुर तालड़ा परगना फैजाबाद तहसील बेहट स्थित लगभग 24 बीघा बेनामी सम्पत्ति को बिना सक्षम अधिकारी को सूचना अपनी पत्नी राजरानी के नाम 40 लाख रूपए में करा ली थी। इसके अलावा फैजाबाद स्थित फैजाबाद निवासी लालसिंह पुत्र कंटू से भी साढ़े नौ बीघा भूमि केवल 11 लाख 40 हजार रूपए में अपनी पत्नी के नाम करा ली थी। निरीक्षक नरेश कुमार के लालच का सिलसिला यहां भी नहीं था और इन्होंने 15 बीघा भूमि देहरादून निवासी विजय कुमार के नाम कराई थी। बताया जाता है कि इस मामले की शिकायत मिलने पर तत्कालीन एसएसपी डा. विपिन ताड़ा ने उक्त निरीक्षक को निलम्बित कर जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद तत्कालीन निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्टाचार निवारण प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा-7, 12, 13(1)बी एवं 13(2) अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में वर्तमान में थाना सदर बाजार में तैनात निरीक्षक नरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसएसपी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है

बता दें कि मिर्जापुर में तैनात रहते हुए इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग कर तीन लोगों से जबरन संपत्ति अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम करा ली थी। यहीं नहीं जो पैसे दिए थे, वह भी बाद में धमककार ले लिए थे। ये सभी संपत्ति हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति थी। शिकायत पर इंस्पेक्टर को निलंबित कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान तत्कालीन इंस्पेक्टर पर लगे आरोप सही पाए गए। अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नरेश कुमार के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

दर्ज एफआईआर के मुताबिक, थाना मिर्जापुर में तैनात रहते हुए तत्कालीन निरीक्षक नरेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग कर गांव मौजा इंद्रपुर तालडा परगना फैजाबाद तहसील बेहट में स्थित लगभग 24 बीघा जमीन सक्षम अधिकारी को बिना सूचित किए अपनी पत्नी राजरानी के नाम कुल 48 लाख रुपये में जबरन बैनामा करा लिया था। इसी तरह मौजा फैजाबाद में स्थित साढ़े नौ बीघा भूमि मात्र 11 लाख 40 हजार रुपये में फैजाबाद निवासी लालसिंह से अपनी पत्नी के नाम करा ली थी। वही तीसरा मामला 15 बीघा भूमि देहरादून निवासी विजय कुमार के नाम करा ली थी। चूंकि ये जमीनें अनुसूचित जाति की थीं और आरोपी इंस्पेक्टर भी इसी जाति का है। इसलिए हाजी इकबाल के इशारे पर संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कराई थी। पीड़ितों की शिकायत पर तत्कालीन एसएसपी विपिन ताडा द्वारा निरीक्षक को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए थे। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन निरीक्षक नरेश कुमार पर लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद थाना सदर बाजार मेंनरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण की इस कार्रवाई से पुलिस कर्मियों में हडकंप मच गया है।