इंस्पेक्टर और दरोगा को पांच-पांच साल की सजा, बलवंत हत्याकांड कानपुर देहात में पुलिस की पिटाई से हुई थी मौत
कानपुर देहात। बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में गुरुवार को सुनवाई के बाद अदालत ने इंस्पेक्टर और दरोगा को पांच पांच साल की कैद की सजा सुनाई है साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मृतक की पत्नी को 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के सरैंया लालपुर निवासी बलवंत की रनियां थाने में 12 दिसंबर 2022 को पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी।
बलवंत के चाचा अंगद सिंह ने रनियां थाने में तत्कालीन शिवली कोतवाल, मैथा चौकी प्रभारी, एसओजी प्रभारी, एसओ रनियां व एसओजी के सिपाहियों के अलावा जिला अस्पताल के ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में एसआईटी ने रनियां इंस्पेक्टर शिव प्रकाश सिंह, एसओजी सिपाही महेश गुप्ता का नाम हटाने के साथ ही तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह, एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम,चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। 19 अक्टूबर को एडीजे पूनम सिंह की कोर्ट ने इंस्पेक्टर शिवली रहे राजेश सिंह व मैथा चौकी प्रभारी रहे ज्ञान प्रकाश को दोषी करार देने के साथ सजा पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख नियत की थी।