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एनकाउंटर को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को जारी किये दिशा निर्देश

एनकाउंटर को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को जारी किये दिशा निर्देश



 एनकाउंटर को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को जारी किये दिशा निर्देश।

  

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सुनिश्चित हो।


2017 से गाइडलाइंस का कड़ाई से हो रहा अनुपालन।


पुलिस एनकाउंटर में कोई अपराधी घायल होता है या किसी की मौत हो जाती है तो शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी हो।


अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो दो डॉक्टरों का पैनल डेडबॉडी का पोस्टमार्टम करे और उसकी भी वीडियोग्राफी हो।


जिस जगह पर शूटआउट हुआ, वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करे।


जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करे, दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाए।


एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच करें।


एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिजनों को भी इसकी सूचना तुरंत दी जाए, इसकी जानकारी पंचनामा रिपोर्ट में भी दी जाय।


एनकाउंटर के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनको भी सरेंडर करना होगा, ताकि उन हथियारों की भी जांच हो।


जिन मामले में अपराधी घायल होते हैं उसमें उनसे बरामद गए हथियारों का भी बैलिस्टिक परीक्षण कराया जाए।