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काटे गए हर पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश स्वीकार : सुप्रीम कोर्ट

काटे गए हर पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश स्वीकार : सुप्रीम कोर्ट



काटे गए हर पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश स्वीकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की जान लेने से भी ज्यादा गंभीर है‌। अदालत ने पर्यावरण में पेड़ों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए गैरकानूनी रूप से काटे गए हर पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश स्वीकार ली है।

 शिव शंकर अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने पिछले साल सितम्बर में संरक्षित ताज ट्रैपेजियम जोन में 454 पेड़ काट दिए थे‌। इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जिसमें 454 पेड़ों के लिए प्रति पेड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई थी। अग्रवाल ने जुर्माना कम करने की याचिका दी थी लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।