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 जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

वीरेंद्र कुमार राव, बहराइच। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन कराते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-अजहा (बकरीद), आदि आगामी त्योहारों/कार्यक्रमों को व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) द्वारा आयोजित नीट परीक्षा-2025 व अन्य आयोजित परीक्षाओं को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मैजिस्ट्रेट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा भा.ना.सु.संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

अपर जिला मजिस्टेªट श्री रंजन द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 11 अपै्रल 2025 से 07 जून 2025 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय।